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माo न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

 

बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा हत्या के अपराध में अभियुक्त को आजीवन कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत महत्वपूर्ण मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना दोकटी जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 393/2017 धारा 302 भादवि में  माननीय अपर सत्र न्यायालय/FTC कोर्ट सं0-02 द्वारा  अभियुक्त दिवाकर पाण्डेय पुत्र स्व0 रामविचार पाण्डेय निवासी सूर्यभानपुर थाना दोकटी बलिया को ... 

302 भादवि में आजीवन कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड
की सजा सुनायी गयी । अर्थदण्ड अदा न करने पर छः माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा ।

निर्णय दिनांकः- 24.02.2022
ADGC- श्री सुधीर कुमार मिश्रा
संयुक्त निदेशक अभियोजक- श्री सुरेश कुमार पाठक


गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
 

रिपोर्ट :-- ज्ञान प्रकाश