Ad Code

Responsive Advertisement

हत्या के अपराध में 01 नफर अभियुक्त को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा।

 



स्वतंत्रविचार 24 (रिपोर्ट :-- अहमद हुसैन उर्फ जमाल आलम)

हत्या के अपराध में 01 नफर  अभियुक्त को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा।

मा0 न्यायालय  द्वारा गैरइरादतन हत्या के अपराध में 01 नफर  अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनायी गयी व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत जनपद में महत्वपूर्ण चिन्हित मुकदमे में प्रभावी पैरवी कर अभियोग में त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, अभियोजक, अपर निदेशक अभियोजन व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना सहतवार पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 161/2006 धारा 304,323/34,325/34 भा.द.वि में माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीशASJ/EC एक्ट कोर्ट बलिया द्वारा  अभियुक्त 1. कुमलेश कुँवर पुत्र हीरा कुँवर  निवासी ताहिरपुर थाना सहतवार जनपद बलिया को
धारा 304 भादवि के अपराध में अभियुक्त को  आजीवन कारावास की सजा सुनायी  गयी व 60,000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

धारा 323/34 भादवि के अपराध में अभियुक्त को  06माह की सजा सुनायी  गयी व 1000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

धारा 325/34 भादवि के अपराध में अभियुक्त को  05 वर्ष की सजा सुनायी  गयी व 20,000 रू0 अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

गौरतलब है कि जनपद पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।