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दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया।

 


बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्यायालय द्वारा दुष्कर्म के अपराध में अभियुक्त को 10 वर्ष कारावास व अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया ।

बलिया पुलिस द्वारा अभियान के तहत महत्वपूर्ण मुकदमों में प्रभावी पैरवी कर त्वरित निस्तारण हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल, सहायक शासकीय अधिवक्ता फौजदारी, विशेष लोक अभियोजक, संयुक्त निदेशक अभियोजक व पैरोकारों की प्रभावी पैरवी के चलते थाना नगरा जनपद बलिया पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 452/2017 धारा 363,366,379 भादवि व ¾ पाक्सों एक्ट में  माननीय ASJ -8/ पाक्सों एक्ट द्वारा  अभियुक्त रविकान्त चौहान पुत्र चन्द्रभान चौहान निवासी करीमपुर थाना नगरा बलिया को ... 

363 भादवि में 05 वर्ष सश्रम कारावास व 5000/- रू0 अर्थदण्ड
366 भादवि में 07 वर्ष सश्रम कारावास व 10000/- रू0 अर्थदण्ड
376 भादवि में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50000/- रू0 अर्थदण्ड
3/4  पाक्सों एक्ट में 10 वर्ष सश्रम कारावास व 50000/- रू0 अर्थदण्ड

की सजा सुनायी गयी । 
निर्णय दिनांकः- 28.02.2022
अभियोजक- श्री राकेश कुमार पाठक
संयुक्त निदेशक अभियोजक- श्री सुरेश कुमार पाठक


गौरतलब है कि जनपदीय पुलिस द्वारा उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पुलिसकर्मियों के साक्ष्य शीघ्र न्यायालय में निस्तारण कराने पर बल दिया जा रहा है जिसके चलते नतीजे सामने आ रहे हैं ।
 

रिपोर्ट :-- अहमद हुसैन उर्फ जमाल आलम