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व्यापारियों को पंजीयन जागरूकता अभियान के संबंध दी गयी जानकारी।

 


(बलिया)। मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रान्त के अन्दर व्यापारिक गतिविधियाँ संचालित करने वाले व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिकाधिक व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन कराये जाने का निर्देश दिये गये है। इस हेतु अभियान चलाकर प्रदेश के जीएसटी पंजीयन योग्य/इच्छुक व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन कराते हुये जीएसटी पंजीयन डीलर बेस 25 लाख तक का लक्ष्य रखा गया है। वाणिज्यकर कार्यालय द्वारा जिले के भिन्न-भिन्न चट्टी चौराहे, नगर पंचायत एवं न0पा0 के मुख्य सार्वजनिक स्थानों पर व्यापारियों को पंजीयन जागरूकता अभियान के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गयी। जीएसटी को बढावा देने, उसमें अपंजीकृत व्यापारियों को जोड़ने के लिये सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। सरकार द्वारा प्रदान की जा रही 10 लाख रूपये की दुर्घटना बीमा के बारे में बताया गया कि जीएसटी में पंजीकरण कराते ही व्यापारी बीमा योजना के लाभ की परिधि में शामिल हो जाता है। 

असिस्टेंट कमिश्नर वाणिज्य कर अधिकारी ने बताया कि प्रदेश सरकार ने व्यापारियों को हर संभव सुविधा दे रही है, इसका लाभ वे तभी उठा सकते है, जब जीएसटी में पंजीकृत होंगे। जीएसटी में पंजीयन के बाद समस्त कार्य घर बैठे
ऑनलाईन सम्पादित किया जा सकता है। पंजीकृत व्यापारियों को आईटीसी (इनपुट टैक्स क्रेडिट) की सुविधा प्रदान की जाती है जिससे व्यापारी पर कर का कोई भार नही पड़ता है।


रिपोर्ट :-- ज्ञान प्रकाश