बलिया। राज्य सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत शिक्षित बेरोजगार तथा परम्परागत कारीगरों को अपने ही ग्राम में विभिन्न स्वरोजगार स्थापना हेतु स्थानीय बैंको के माध्यम से अधिकतम दस लाख तक ऋण दिये जाने का प्राविधान है। इस योजना के अन्तर्गत सामान्य जाति के पुरूष लाभार्थियों को पूजीगत ऋण पर चार प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग,अल्पसंख्यक, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यागों एवं महिला को शून्य प्रतिशत ब्याज पर बैंको के माध्यम से उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बार्ड द्वारा ऋण उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना हेतु लाभार्थी (महिला एव पुरुष) की उम्र 18 से 50 वर्ष निर्धारित है।
रिपोर्ट :-- ज्ञान प्रकाश
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