Ad Code

Responsive Advertisement

दिव्यांगजन सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं।

 


स्वतंत्रविचार 24 (रिपोर्ट :-- अहमद हुसैन उर्फ जमाल आलम)


 दिव्यांगजन सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं से लाभ उठा सकते हैं।

बलिया।जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी राजीव कुमार यादव ने बताया है कि जनपद के दिव्यांगों को सूचित किया जाता है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा कई योजनाएं संचालित हैं। पात्र दिव्यांगजन इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी हेतु कार्यालय, जिला दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिकारी,विकास भवन,बलिया से संपर्क स्थापित कर सकते हैं ।

उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन भरण पोषण अनुदान योजना दिव्यांग पेंशन के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग जनों को 40% या उससे अधिक की दिव्यांगता होने पर 1000 रुपये की धनराशि प्रतिमाह देय है।दिव्यांग पेंशन हेतु विभागीय वेबसाइट sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है। इसी प्रकार कुष्ठावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग जनों को 0% या उससे अधिक कुष्ठ दिव्यांगता होने पर 3000 रु0की दर से प्रतिमाह देय है। कुष्ठावस्था हेतु विभागीय वेबसाइट sspy-up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

श्री यादव ने बताया कि कृत्रिम अंग/ सहायक उपकरण योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले दिव्यांग जनों को धनराशि ₹10000 तक के सहायक उपकरण यथा ट्राई साइकिल, वैशाखी, व्हीलचेयर ,ब्लाइंड स्टिक, कान की मशीन प्रदान किए जाते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु दिव्यांगता 40% या उससे अधिक होना आवश्यक है एवं आय प्रमाण पत्र माननीय सांसद, माननीय विधायक ,नगर पंचायत अध्यक्ष , ग्राम प्रधान  व खंड विकास अधिकारी द्वारा निर्गत ही मान्य है।

 दिव्यांगता से विवाह कराने पर प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत उन्होंने बताया कि दंपति में से युवक के दिव्यांगजन होने पर सामान्य युवती द्वारा विवाह करने पर ₹15000 तथा दंपति में से युवती के दिव्यांग होने पर सामान्य युवक द्वारा विवाह करने पर ₹20000 एवं दंपति में दोनों के दिव्यांग होने की दशा में ₹35000 की धनराशि प्रदान की जाती है ।पुरस्कार पिछले वित्तीय वर्ष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुए विवाह पर ही देय है।दंपत्ति आयकर दाता नहीं होना चाहिए। विवाह प्रोत्साहन हेतु विभागीय वेबसाइट http:/upsdc.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।
इसी प्रकार दिव्यांगजन के पुनर्वास हेतु दुकान संचालन योजना के अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु के दिव्यांग व्यक्तियों को खोखा/ गोमती/ हाथ ठेला क्रय कर रोजगार करने हेतु ₹10000 की सहायता प्रदान की जाती है। इस धनराशि में से ₹7500की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज पर ऋण के रूप में तथा ₹ 2500  की धनराशि अनुदान के रूप में दिया जाता है। दुकान निर्माण संचालन हेतु विभागीय वेबसाइट http://divyangdukan.upsde.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।