बलिया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2022 की मतगणना 10 मार्च को होगा। इस मतगणना को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि जिले में पहले से धारा-144 लागू किया गया है। मतगणना के पश्चात विजयी प्रत्याशी द्वारा अपने विजयी होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु दो से ज्यादा व्यक्ति लेकर रिटर्निंग ऑफिसर के पास नहीं जाएगा। विजयी प्रत्याशी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात किसी भी प्रकार का विजय जुलूस नहीं निकालेगा। मतगणना स्थल से 500 मीटर की परिधि के बाहर चार व्यक्ति से अधिक व्यक्ति इकट्ठा नहीं होंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।
रिपोर्ट :-- अहमद हुसैन उर्फ जमाल आलम






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