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खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य व्यपारियों को देगा सशुल्क प्रशिक्षण।

 


स्वतंत्रविचार 24 (रिपोर्ट :-- अहमद हुसैन उर्फ जमाल आलम)

खाद्य सुरक्षा विभाग खाद्य व्यपारियों को देगा सशुल्क प्रशिक्षण।

बलिया।सहायक आयुक्त (खाद्य )बलिया ने बताया है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, नई दिल्ली (FSSAI, New Delhi), के महात्वाकांक्षी योजन ईट राइट इनिशिएटिव के अंतर्गत सभी खाद्य कारोबारियों को चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षण देने की योजना बनाई है। इस निमित्त भा0 खा0 सं0 मा० प्रा० (FSSAI) द्वारा प्रदेश स्तर पर कई स्वयं सेवी संस्थाओं को प्रशिक्षण देने हेतु अधिकृत किया है। प्राधिकरण द्वारा प्रशिक्षण शुल्क एवं प्रशिक्षण के विभिन्न स्तर को निर्धारित करते हुए प्राम्भिक स्तर पर रेहड़ी / पटरी व्यवसाइयों के लिए ₹525 प्रति व्यक्ति एवं छोटे कारोबारियों के लिए ₹900 प्रति व्यक्ति प्रथम चरण के लिए सभी कर सहित निर्धारित किया गया है। सहायक आयुक्त (खाद्य ) II  महेंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि जनपद बलिया के लिए मे0 बेन्टो ग्रीन स्किल्स प्रा० लि० को फांस्टेक (FosTac Traing) प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु अधिकृत किया गया। मे0 बेन्टोग्रीन जनपद में शहर एवं विभिन्न तहसीलों में बारी-बारी से एक निश्चित दिन व स्थान पर एक साथ 50 व्यापारियों को प्राशिक्षित करेगा। सहायक आयुक्त खाद्य ने बताया कि FSSAI द्वारा संचालित हाइजीन रेटिंग, ईट राइट कैंपस, फ्रेश फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट के अंतर्गत फांस्टेक (FosTac Traing) प्रशिक्षण अनिवार्य रूप से वांछित है तथा भविष्य में अनुज्ञप्ति के नवीनीकरण के लिए आवश्यक हो जाएगा। प्रशिक्षण का एक और फायदा होगा कि खाद्य कारोबारी जो सामान्य त्रुटियां रख रखाव या बिल बाउचर या रिकॉर्ड सहेजने में करते हैं या अनजाने में कालातीत खाद्य सामग्री का विक्रय करते है उसे व स्वयं सुधार कर लेंगे या खाद्य सामग्री में मिलावट के सामान्य परीक्षण स्वयं जांच कर सकते। श्री महेंद्र श्रीवास्तव ने व्यापारियों से अपील की ये अधिक से अधिक संख्या में प्रशिक्षण में सम्मिलित हो साथ ही प्रशिक्षण शुल्क केवल अधिकृत संस्था मे0 बेन्टोग्रीन स्किल्स प्रा० लि0 के अधिकृत व्यक्ति को देकर शुल्क की रसीद अवश्य प्राप्त कर लें। सहायक आयुक्त खाद्य श्री महेंद्र श्रीवास्तव ने व्यापारियों को सचेत किया कि शुल्क किसी भी अनिधिकृत व्यक्ति को न दें, तथा किसी भी प्रकार की आशंका के निवारण के लिए क्षेत्रीय खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को सम्पर्क कर सकते।