स्वतंत्रविचार 24 (रिपोर्ट :-- अहमद हुसैन उर्फ जमाल आलम)
: मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत छह श्रेणियों में बालिकाओं को आर्थिक सहायता।
बलिया। जिलाधिकारी महोदया एवं मुख्य विकास अधिकारी के निर्देश के क्रम में जिला प्रोबेशन अधिकारी मो० मुमताज द्वारा सर्व साधारण का आवाहन करते हुए उन्हें जानकारी दी जा रही है कि मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत छः श्रेणियों में बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। जिसमे शासन द्वारा आवेदन कराने की प्रक्रिया में सरलीकृत व्यवस्था की गयी है, जिसमें पहली बार लाभ स्वीकृत होने के बाद आगामी श्रेणियों हेतु लाभार्थी का फार्म स्वतः संचालित सिस्टम से अग्रसारित हो जायेगा। दुबारा आवेदन कराने की आवश्यकता नही पड़ेगी। जन सामान्य की सुविधा के लिए इस योजना में अब पोस्टल बैंक के खातों को भी अनुमन्यता प्रदान की गयी है। शपथ पत्र के स्थान पर पूर्व निर्धारित प्रारूप पर स्व हस्ताक्षरित घोषणा पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गयी है, अब 10 रुपये का शपथ पत्र की आवश्यकता नहीं है । योजना में आवेदन कराने के लिए अब आधार कार्ड, राशन कार्ड संख्या / परिवार आई०डी० का प्रावधान कर दिया गया है। योजना की श्रेणी 1 व 2 के लिए जन्म एवं टीकाकरण पूर्ण करने के एक वर्ष के अन्दर श्रेणी 3.4 के लिए विद्यालय / शैक्षिक संस्थान में प्रवेश लेने वाले सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष में कभी भी आवेदन करने की अनुमन्यता प्रदान की गयी है।उन्होंने योजना की पात्रता के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि लाभार्थी का परिवार उत्तर प्रदेश का निवासी हो। लाभार्थी की परिवारिक वार्षिक आय अधिकतम 3 लाख रुपये हो जिस परिवार में माता-पिता के केवल दो सन्तान हो (जिसमे केवल दो लड़किया या एक लड़का और एक लड़की हो), तीसरी सन्तान उसी शर्त पर मान्य है जब पहली सन्तान सिन्गल पैदा हुआ हो और दुसरी सन्तान जुडवा पैदा हुआ हो। इच्छुक पात्र व्यक्ति उक्त योजना का लाभ उठाने के लिए कॉमन सर्विस केंद्रो साइबर कैफे स्वयं के स्मार्टफोन या कम्प्यूटर के माध्यम से mksy.up.gov.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं या जिला प्रोबेशन कार्यालय बलिया में अधिक जानकारी के लिए सम्पर्क कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन कराने के लिए आवश्यक प्रपत्र बालिका और अभिभावक (आवेदनकर्ता) का संयुक्त फोटो माता-पिता दोनो लोगों का आधार कार्ड, अभिभावक (आवेदनकर्ता) का राष्ट्रीयकृत बैंक खाता एक मोबाइल नम्बर और निर्धारित प्रारूप पर स्व हस्ताक्षरित शपथ पत्र श्रेणी 12 में जन्म प्रमाण पत्र एवं टीकाकरण प्रमाण पत्र श्रेणी 24.5 एवं 6 में संबंधित कक्षा एवं विद्यालय का प्रमाण पत्र आवश्यक है।
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