बलिया: निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अलाभित एवं दुर्बल वर्ग के बच्चों को गैर सहायता मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में पहली कक्षा/पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में ऑनलाइन आवेदन व लाटरी प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारी शिवनारायण सिंह ने http://rte25.upsdc.gov.in पर होने वाले ऑनलाइन आवेदन के सम्बंध में समय सारणी जारी कर दी है।
उन्होंने बताया कि तीन चरणों में आवेदन होंगे। पहले चरण में 2 मार्च से 25 मार्च तक, दूसरे चरण में 2 अप्रैल से 26 अप्रैल तक तथा तीसरे चरण में 2 मई से 13 जून तक आवेदन होगा। पहले चरण की लाटरी 30 मार्च को, दूसरे चरण की 26 अप्रैल को तथा तीसरे चरण की 15 जून को निकाली जाएगी। बीएसए द्वारा प्रवेश की प्रक्रिया चरणवार क्रमशः 5 अप्रैल, 5 मई व 30 जून तक पूर्ण कर ली जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदन का प्रिंटआउट सभी संलग्नकों सहित बीएसए कार्यालय में जमा करना होगा।
बीएसए श्री सिंह ने बताया कि ऑफलाइन लाटरी की प्रक्रिया अब समाप्त हो चुकी है, लेकिन जो अभिभावक ऑनलाइन आवेदन करने में असमर्थ हैं, उनके लिए ऑफलाइन आवेदन का विकल्प दिया जाएगा। बशर्ते ऑनलाइन की तिथि से पांच दिन पूर्व ऑफ़लाइन आवेदन मान्य होगा।
उन्होंने बताया कि अलाभित की श्रेणी में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्ग तथा निःशक्त बच्चों एवं एचआईवी अथवा कैंसर पीड़ित माता-पिता/अभिभावक का बच्चा, निराश्रित बेघर (प्रमाण पत्र अनिवार्य) बच्चे होंगे। वहीं दुर्बल वर्ग की श्रेणी में उनको रखा गया है, जिनके माता-पिता या संरक्षक गरीबी रेखा के नीचे/दिव्यांग/वृद्धावस्था/विधवा पेंशनधारी हो और उनकी अधिकतम वार्षिक आय (प्रमाण पत्र अनिवार्य) हो। सक्षम अधिकारी के अवसर पर जारी प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। पहली अथवा पूर्व प्राथमिक कक्षा में प्रवेश होगा, जो आठवीं तक मान्य होगा।
उन्होंने बताया कि प्रवेश के लिए बच्चे की उम्र 3 से 7 वर्ष के बीच हो। निवास प्रमाणन के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड, डीएल, बैंक पासबुक (फोटोयुक्त) आदि में कोई एक होना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन में अभिभावक वरीयता क्रम में अपने आसपास के विद्यालय का ही विकल्प भरेंगे। बताया कि लाटरी की प्रक्रिया जिलाधिकारी की देखरेख में होगी।
रिपोर्ट :-- अहमद हुसैन उर्फ जमाल आलम
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