बलिया। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 एवं आगामी त्यौहार महाशिवरात्रि/होली को दृष्टिगत रखते हुए आगामी दो माह तक की अवधि के लिए जनपद सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए धारा 144 लागू किया गया है।
जिला मजिस्ट्रेट इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया कि रात्रि 10 बजे से प्रातः 06 बजे के बीच कोई भी रैली/ जनसभा, नुक्कड़ सभा किसी भी सार्वजनिक सड़क अथवा गोल चक्कर या सार्वजनिक गली या रोड के किनारे नहीं की जाएगी तथा राजनैतिक पार्टियां/कैंडिडेटस प्रातः 06 बजे से रात्रि 10 बजे तक कोविड अनुरूप व्यवहार व प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए चुनाव प्रचार कर सकेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा
रिपोर्ट :-- ज्ञान प्रकाश
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