बलिया। प्रभारी सचिव/सिविल जज (सी0डि0) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय सर्वेश कुमार मिश्र ने बताया है कि राष्ट्रीय लोक अदालत 12 मार्च को आयोजन किया गया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि सम्बन्धित वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, धारा 138 एनआई एक्ट, उपभोक्ता फोरम वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगर पालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलो, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाइल फोन एवं टेलीफोन मामलों, मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज मामलों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से संबंधित मामलों, पुलिस अधिनियम के अंतर्गत चालान, मोटरयान अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किए गए चालान, मनोरंजन कर, बाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता द्वारा किया जाएगा।
रिपोर्ट :-- ज्ञान प्रकाश
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